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राज्‍यलातेहार

जिले के निजी नर्सिंग होम को पंजीकरण कागजात जमा करने का निर्देश

लातेहार। जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को पारदर्शी और मानक आधारित बनाने की पहल तेज कर दी गई है. उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता और सिविल सर्जन डॉ. राजमोहन खलखो के निर्देश पर जिले में संचालित नीजि नर्सिंग होम और क्लिनिकों को पंजीकरण का दस्‍तावेज समर्पित करने का निर्देश दियाग गया है. जिले के बालूमाथ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. अशोक कुमार ने प्रखंड क्षेत्र में संचालित सभी निजी नर्सिंग होम और क्लिनिकों को पंजीकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज तत्काल जमा करने का निर्देश दिया है.

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प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी नर्सिंग होम या क्लिनिक का संचालन करना पूरी तरह नियम विरुद्ध है. ऐसे संस्थानों में उपचार व्यवस्था, मरीजों की सुरक्षा और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है. डॉ. कुमार ने स्पष्ट किया कि सभी नर्सिंग होम संचालक निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रमाणपत्र, चिकित्सकों की योग्यता, स्टाफ विवरण, उपलब्ध उपकरणों की सूची, स्वच्छता मानकों की रिपोर्ट तथा अग्नि सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज जमा करें. उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और अनियमितताओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में आवश्यक कागजात प्रस्तुत नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर स्वास्थ्य विभाग नियमानुसार कठोर कार्रवाई करेगा.

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

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