लातेहार। राज्य निर्वाचन आयोग, झारखंड द्वारा नगर पंचायत (आम) निर्वाचन 2026 की घोषणा के साथ ही लातेहार अनुमंडल क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है. इस संबंध में उपायुक्त, लातेहार उत्कर्ष गुप्ता के द्वारा आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार 27 जनवरी से पूरे नगर पंचायत क्षेत्र में आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है. चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से शस्त्र नियमावली-1962 के नियम-63 एवं शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या 09 एवं 14 के तहत महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत लातेहार थाना क्षेत्र के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र लाइसेंस एवं उस पर अंकित हथियारों का भौतिक सत्यापन कराते हुए संबंधित थाना या ओपी में जमा कराना अनिवार्य होगा. उपायुक्त ने सदर थाना प्रभारी लातेहार एवं अंचल अधिकारी लातेहार को संयुक्त रूप से सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों का भौतिक सत्यापन कराते हुए एक सप्ताह के भीतर शस्त्र जमा कराना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है. निर्धारित समय-सीमा के भीतर हथियार जमा नहीं करने वाले अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध शस्त्र नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के तहत शस्त्र लाइसेंस निलंबन अथवा रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.