लातेहार। अनुमंडल पदाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा नगर पंचायत आम निर्वाचन 2026 की घोषणा दिनांक 27.01.2026 को कर दी गई है. तिथि की घोषणा के साथ ही पूरे लातेहार अनुमण्डल सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है. निर्वाचन की प्रक्रियाओं को प्रारम्भ किया जा चुका है. इस अवधि में विभिन्न राजनैतिक दलों तथा प्रत्याशियों के द्वारा चुनाव प्रचार हेतु जनसभा अथवा जुलूस का आयोजन किया जाएगा. जन सभा एवं जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता एवं प्रतिस्पर्धा के कारण शस्त्र एवं शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित या आंतकित किये जाने तथा विधि-व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना बनी रहती है. इसके अतिरिक्त मतदाताओं को डराने, धमकाने, जातीय, साम्रदायिक तथा धार्मिक विद्वेष की भावना फैलाने के लिए अवांछित अथवा असामाजिक तत्वों के सकिय होने के कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है. जिसके कारण लोक शांति भंग हो सकती है.
अनुमण्डल दण्डाधिकारी, लातेहार अजय कुमार रजक के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत निष्पक्ष चुनाव के आचरण एवं अनुकुल स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाये रखने के लिए चुनाव प्रकिया के समाप्ति होने तक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमण्डल अन्तर्गत सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू किया गया है. इसके तहत
1. किसी भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन/उम्मीदवार / अभ्यर्थियों के द्वारा राजनैतिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या किसी भी प्रकार का प्रदर्शन बिना सक्षम पदाधिकारी के पुर्वानुमति के आयोजित नहीं किया जायेगा. जुलूस में किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी प्रकार का धारदार हथियार (अस्त्र/शस्त्र) जो मानव शरीर के लिए घातक हो, को लेकर चलने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है.
2. The Jharkhand Control of the use and Play of Loudspeakers Act, 1955 के अन्तर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक वर्जित रहेगा.
3. किसी सार्वजनिक / सरकारी सम्पति पर नारा लिखना, पोस्टर / पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंडा लगाना, सार्वजनिक सड़को पर बैनर लगाना, होर्डिंग लगाना एवं तोरण द्वार लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है। उक्त प्रतिबंध का उल्लघंन पर संबंधित व्यक्तियों पर Prevention of Defacement of Property Act- 1987 के सुसंगत प्रावधानों के तहत समुचित कार्रवाई की जायेगी.
4. किसी भी व्यक्तिगत सम्पति पर बिना सम्पति मालिक के लिखित पूर्वानुमति के चुनाव प्रचार, नारा लिखना, पोस्टर, पम्पलेट चिपकाना, पार्टी विशेष का झंड़ा लगाने, होर्डिंग लगाने पर प्रतिबंध आरोपित किया जाता है.
5. अनुमण्डल अन्तर्गत नगर पंचायत की परिसीमा में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी प्रकार के घातक हथियार यथा लाठी, माला, गढ़ासा, तीर कमान या किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे तथा न ही कोई जन प्रदर्शन या नारेबाजी करेंगे.
6. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी ऐसे किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रयोग नहीं करेगा, जो किसी व्यक्ति / समुदाय / धर्म / जाति की भावना को आहत करता हो तथा इससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.
7 किसी भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल या संगठन, उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी व्यक्ति विशेष / धर्म विशेष के विरूद्ध ऐसे किसी आपत्तिजनक टिप्पणी, विधि विरुद्ध संदेश का प्रयोग वाटसऐप, फेसबुक, टिक्टर / इंस्टाग्राम अथवा सोशल मिडिया पर या किसी तंत्र पर नहीं करेंगे, जिससे किसी की व्यक्तिगत / मानसिक / धार्मिक / जातीय भावनाएं आहत होती हो तथा जिससे चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन होता हो। उक्त का उल्लघंन करने की स्थिति में संबंधित पर सुसंगत प्रावधानों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी.
8. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेंगे और साम्प्रदायिकता भड़काने का प्रयास नहीं करेंगे.
9. कोई भी व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन /मतदाताओं को डराने, धमकाने का कार्य नहीं करेंगे और ना ही किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन में लाने का प्रयास करेंगे.
10. सरकारी स्वामित्व वाले गेस्ट हाउस, भवन का कोई भी हिस्सा किसी भी राजनैतिक गतिविधियों / सभा बैठक के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा.
11. किसी राजनैतिक दल अथवा अभ्यर्थी अथवा अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया जायेगा, जिससे विभिन्न जातियों या धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच घृणा की भावना उत्पन्न हो.
12 कोई व्यक्ति / राजनैतिक दल / संगठन / उम्मीदवार / अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के घातक यथा लाठी, भाला, गढ़ासा, तीर, कमान किसी भी प्रकार के आग्नेयास्त्र अथवा विस्फोटक पदार्थ लेकर न तो एकत्रित होंगे और ना ही कोई जन प्रदर्शन या नारेबाजी करेंगे। परन्तु यह उल्लेखीय है कि यह आदेश- यह निषेधाज्ञा सरकारी पदाधिकारी / कर्मचारी/पुलिस / सिख धर्मावलम्बियों के कृपाण धारण करने पर लागू नहीं होगा साथ ही विधि-व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दण्डाधिकारियों/ निर्वाचन कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों पर लागू नही रहेगा.
13. किसी भी राजनैतिक दल / व्यक्ति / संगठन उम्मीदवार / अभ्यर्थी के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में समय-समय पर जारी दिशा निर्देश के विपरीत कोई भी कार्य नहीं किया जायेगा.
14. यह आदेश पूर्वानुमति प्राप्त सभा/जुलूस / शादी/ बारात पार्टी/शव यात्रा/ हाट बाजार/ अस्पताल जा रहे मरीज के साथ-साथ जा रहे व्यक्तियों, विद्यालय एवं महाविद्यालय जाने वाले छात्र-छात्रओं, परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी /पुलिस बल पर लागू नहीं रहेगा.