उन्होने कहा कि भुगतान नगर पंचायत कार्यालय में सीधे या संबंधित टीसी बिरसा उरांव (7004793011), महेश कुमार (8210165047) एवं टीम लीडर जन सुविधा केंद्र, आदित्य कुमार (9905900425) से संपर्क स्थापित कर किया जा सकता है. नगर प्रशासक ने स्पष्ट किया है कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों पर पेनल्टी (जुर्माना) लगाने का प्रावधान है.
इसके साथ ही नगर क्षेत्र के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों से भी उन्होने अपना ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किए हैं बनवाने एवं नवीकरण करने की अपील की. प्रशासक ने कहा कि अब सभी पर्व-त्योहार समाप्त हो चुके हैं, इसलिए नागरिक अपने नगरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए जल्द से जल्द अपना होल्डिंग टैक्स जमा करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें. नगर पंचायत ने यह भी चेतावनी दी है कि देरी करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
