
लातेहार। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने जीआर वाद संख्या 320/20 ए की सुनवाई करते हुए आरोपी कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को शुक्रवार 14 नवंबर को दोष मुक्त करार दिया है।

आरोपी के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत राम के आवेदन पर गत 7 मार्च 2020 को रेलवे के ठेकेदारों से जिले में संचालित विकास योजनाओं में रंगदारी मांगने एवं आगजनी रक्तपात करने की धमकी देने सहित रेलवे ठेकेदारों से दहशत फैला कर वसूली करने केआरोप में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा एवं अमन साहू के खिलाफ नामजद प्राथमिकी लातेहार थाना कांड संख्या 49/20 भादवि की धारा 467, 468 ,471, 386, 387, 504, 506,34 एवं 66 सी आईटी एक्ट के तहत दर्ज कराया था।







