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झारखंड

री-एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली बरदास्‍त नहीं की जायेगी: उपायुक्‍त  

लातेहार। उपायुक्‍त उत्‍कर्ष गुप्‍ता ने कहा कि नीजि विद्यालयों में री-एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली किसी भी प्रकार से बरदास्‍त नहीं की जायेगी. उन्‍होने कहा क‍ि अगर ऐसी सूचनायें मिलती है तो संबंधित संबंधित विद्यालय पर सख्‍त कार्रवाई की जायेगी. उन्‍होने कहा कि  शिक्षा एक संवेदनशील विषय है और इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता या आर्थिक शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सभी विद्यालयों को पारदर्शिता बनाए रखने एवं निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि नहीं लेने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने अभिभावकों से भी अपील की कि यदि उनसे री-एडमिशन या किसी अन्य मद में अनावश्यक शुल्क की मांग की जाती है, तो इसकी सूचना जन हेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 6287399707 पर जिला प्रशासन को दें, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके. उपायुक्‍त ने विद्यालय शुल्क समिति का गठन अनिवार्य रूप करने एवं  10 अप्रैल तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्‍त बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ एक बैठक कर रहे थे. बैठक में उपायुक्त ने सभी विद्यालयों को शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देने तथा अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए. उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में जन सुविधा हेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 6287399707 प्रदर्शित  करने एवं अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू, जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन समें जिले के नीजि विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व अन्‍य प्रतिनिधि मौजूद थे.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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