झारखंड
री-एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली बरदास्त नहीं की जायेगी: उपायुक्त


उपायुक्त ने विद्यालय शुल्क समिति का गठन अनिवार्य रूप करने एवं 10 अप्रैल तक इसकी सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उपायुक्त बुधवार को समाहरणालय के सभागार में जिले के सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ एक बैठक कर रहे थे. बैठक में उपायुक्त ने सभी विद्यालयों को शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, विद्यार्थियों के समग्र विकास पर ध्यान देने तथा अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए.
उपायुक्त ने सभी विद्यालयों में जन सुविधा हेतु पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 6287399707 प्रदर्शित करने एवं अभिभावकों की शिकायतों के त्वरित निवारण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद, जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रिंस कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक गौतम कुमार साहू, जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल,जिला जनसंपर्क पदाधिकारी डॉ चंदन समें जिले के नीजि विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व अन्य प्रतिनिधि मौजूद थे.