गारू (लातेहार)। गारू थाना कांड संख्या 7/2025 में फरार चल रहे आरोपी के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा इस्तेहार जारी किया गया है. अदालती आदेश के अनुसार रामदेव लोहरा उर्फ काका उर्फ साधु उर्फ राहुल जी, पिता चमन लोहरा उर्फ बालमुकुंद लोहरा, निवासी बिंगारा गांव, थाना लातेहार, जिला लातेहार पर बीएनएस की धारा 308(3), 308(4), 3(5) तथा सीएलए एक्ट की धारा 17 के तहत आरोप हैं. बताया गया है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जारी वारंट के बावजूद वह अब तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद उसे फरार घोषित किया गया. न्यायालय ने आरोपी को 26 फरवरी को एसीजीएम लातेहार के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. तय तिथि पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. गारू थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने कहा है कि आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है और इश्तेहार चस्पा भी किया गया है.