लातेहार
शहर के मीट मुुर्गा व किराना दुकानों की जांच की गयी


सभी मीट मुर्गा प्रतिष्ठान संचालकों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और विनियम 2011 का पूर्णतः अनुपालन हेतु 15 बिन्दुओं का एक लिखित नोटिस दिया गया. इसके साथ ही मांस एवं चिकन का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेय जल का उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ठ प्रबंधन तथा उपभोगताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामाग्री उपलब्ध करने संबंधित आवश्यक निर्देश दिये गये. डा मोइन ने नवरंग चौक अवस्थित मे सुरेन्द्र किराना एवं मे संतोष किराना एवं कोल्डड्रींक्स द्वारा क्रमशः खराब गुणवत्ता वाली हल्दी एवं चिप्स कुरकुरे बेचते हुए पाये गये. दोनों प्रतिष्ठान संचालकों को 24 घंटे के अंदर काउंटर से सामान हटाने का निदेश देते हुए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद्य सामाग्रियों की बिक्री करने का आदेश दिया गया. कहा गया कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही करने पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी. 