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लातेहार

30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर छूट का का लाभ उठाएं: नगर प्रबंधक

लातेहार। वित्तीय वर्ष 2026 -27 में अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने वाले लोगों को 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने में छूट दी जा रही है. नगर प्रबन्धक राज कुमार वर्मा ने बताया कि 30 जून तक आवासीय परिसर का होल्डिंग टैक्स जमा करने पर विभिन्न कैटेगरी में 15 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है. होल्डिंग टैक्स जमा करने के लिए संबंधित टैक्स कलेक्टर आदित्य कुमार (टीम लीडर), जन सुविधा केंद्र (9905900425) एवं टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव (7004793011) से संपर्क किया जाता है. उन्होंने बताया कि एक जुलाई से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर संबंधित होल्डिंग धारी से ब्याज लिया जाएगा. श्री वर्मा ने होल्डिंग टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाने की अपील की है. कहा कि होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करने की स्थिति में संबंधित होल्डिंग धारी का बैंक खाता भी फ्रिज किया जा सकता है. नगर प्रबन्धक ने वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालक जिन्होंने अभी तक अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है या नवीनीकरण नहीं कराया है, अंडे भी अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस या ट्रेड लाइसेंस रिन्यूअल करना कराने की अपील की है. कहा कि जांच के क्रम में ट्रेड लाइसेंस नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठा को सील किया जाएगा.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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