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लातेहार

बाल श्रम कानूनी अपराध: इंद्रनाथ प्रसाद

Child Labour is a Legal Offence: Indranath Prasad

लातेहार। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार लातेहार के सचिव शिवम चौरसिया निर्देश पर 12 जून को जिले के महुआडांड़ प्रखंड में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. पीएलवी इन्द्रनाथ प्रसाद ने प्रखंड के उत्क्रमित प्लस टू उच्च विद्यालय बांसकरचा में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का आयोजन किया. इस दौरान छात्रों को बाल श्रम की जानकारी दी गई. बाल श्रम के दुष्प्रभावों और शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया. पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से काम कराना बाल श्रम के तहत आता है और यह कानूनन अपराध है. उन्होंने बच्चों से नियमित स्कूल आने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने की अपील की. विद्यालय के शिक्षकों ने बच्चों को बाल श्रम उन्मूलन की शपथ दिलाई. छात्रों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से बाल श्रम रोकने का संदेश दिया गया. मौके पर प्रभारी प्रधानाचार्य ललिता कुमारी, शिक्षक देवाशीष लकड़ा, सुषमा मिंज, मंजू कुमारी समेत अन्य शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद थे.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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