लातेहार
दहेज लोलुप पति व सास-ससुर को उम्रकैद की सजा

लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाया है. अभियोजन के अनुसार हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता पर दहेज के लिए अपनी पत्नी अंजू देवी की हत्या 31 मार्च 2020 को करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया.

बचाव पक्ष की ओर से कुल दो गवाहों को पेश किया. प्राथमिकी के अनुसार अंजू देवी की शादी 28 अप्रैल 2018 को हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही आठ लाख रुपए नगद एवं चारपहिया की मांग ससुराल वालों के द्वारा किया जा रहा था. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत दहेज लोलुप पति मुकेश गुप्ता, ससुर शंभू प्रसाद गुप्ता एवं सास गायत्री देवी को भादवि की धारा 304 बी ,34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाया है.




