mahesh singh banner letest
RPD NEW NEW
lps
latehar-tuiris
carnival 1
लातेहार

चेक बाउंस के केस में साढ़े चार लाख रुपए क्षतिपूर्ति एवं छह माह कारावास की सजा

लातेहार। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी जीव की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 58/24 की सुनवाई के उपरांत चेक बाउंस का आरोपी दीपक कुमार पिता रमेश सोनी ग्राम बरवाडीह को चार लाख पच्चास हजार रूपए क्षतिपूर्ति शिकायतकर्ता अनुराग कुमार को देने का आदेश पारित किया है।शिकायतकर्ता अनुराग कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अनुराग व्यापारिक लेनदेन बरवाडीह निवासी दीपक कुमार के पास था जो मनिका में ज्वेलरी का दुकान चलाते हैं। शिकायतकर्ता से आरोपी ने 17 जून 2022 को 4 लाख तीन हजार रूपए उधार लिया था और मनिका स्थित भारतीय स्टेट बैंक में धारित अपने खाता के चेक से उनका भुगतान वापस किया था. शिकायतकर्ता जब अपने बैंक में चेक को प्रस्तुत किया तो राशि के अभाव में बाउंस कर गया। शिकायतकर्ता ने आरोपी को नोटिस भेजा था फिर भी आरोपी ने भुगतान नहीं किया। तब शिकायतकर्ता न्यायालय की दरवाजा खटखटाया। आरोपी दीपक कुमार अपने को दिवालिया एवं मानसिक रोगी साबित करने का प्रयास अदालत में किया। दोनों पक्षों की गवाहों एवं दस्तावेजों का अवलोकन के उपरांत अदालत ने दीपक कुमार को व्यापार का योग्य ठहराते हुए उन्हें चेक बाउंस का दोषी करार दिया ।अदालत ने 30 दिनों के भीतर अनुराग कुमार को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करने का आदेश पारित किया है। मालूम हो दीपक कुमार के विरुद्ध चेक बाउंस का कई मामला लातेहार व्यवहार न्यायालय के विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!