लातेहार
खेलो झारखंड प्रतियोगिता में विधिक अधिकारों की दी गयी जानकारी


लातेहार। जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) लातेहार के सचिव शिवम चौरसिया के निर्देश पर गारू प्लस टू उच्च विद्यालय में खेलो झारखंड प्रतियोगिता के दौरान धवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का नेतृत्व पीएलवी नीरा कुमारी (गारू प्रखंड), कलदेव सिंह (गारू थाना) एवं इन्द्रनाथ प्रसाद (महुआडांड़ प्रखंड) ने संयुक्त रूप से किया. शिविर का आयोजन स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के सहयोग से प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता खेलो झारखंड के अवसर पर किया गया.

शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं एवं ग्रामीणों ने भाग लिया. उन्हें निःशुल्क विधिक सेवाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों, पारिवारिक व आर्थिक विवादों के निवारण संबंधी जानकारी दी गई. पीएलवी इंद्रनाथ प्रसाद ने कानून प्रदत अधिकार व कर्तव्यों की जानकारी दी. उन्होने बाल विवाह, बाल मजदूरी और दहेज उत्पीड़न निषेध कानूनों की भी जानकारी दी. कहा कि किसी बाल मजूदर से काम कराना एक दंडनीय अपराध है.

उन्होने बताया कि लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष विवाह का उम्र निर्धारति किया गया है. इससे पहले करने पर यह एक कानून अपराध है. उन्होने डायन बिसाही समेंत अन्य सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक किया.




