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लातेहार

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्‍यायाधीश (तृतीय), लातेहार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाए जाने पर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. अदालत ने मनिका थाना कांड संख्या 06/2024 भादवि की धारा 302 के तहत हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पाये जाने पर शंभु प्रसाद पिता झरी साव ग्राम व थाना मनिका को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है. शंभू प्रसाद पर उसकी पत्नी की हत्या करने का आरोप था. प्राथमिकी के अनुसार छह फरवरी 2024 को की रात तकरीबन 11. 30 बजे शंभू अपनी पत्नी की हत्या कर घर से फरार हो गया था. उसके बच्चों ने चौकीदार हरिचरण मांझी की बताया कि उनके मम्मी और पिता के बीच रोज झगड़ा होता था. उस रात भी झगड़ा हुआ था, उसके बाद वे अपने कमरे में सोने चले गए थे. इसी दौरान उसके पिता ने उनकी मां की हत्या कर फरार हो गए. चौकीदार के बयान पर मनिका थाना में यह मामला दर्ज किया गया था.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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