लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) संजय कुमार दुबे की अदालत ने नाबालिग के साथ गैंगरेप करने के छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. चंदवा थाना कांड संख्या 46/2022 दिनांक 11.05.2022 की सुनवाई करते हुुए आरोपियों पर तय आरोपों को सत्य पाया और आरोपियों को धारा 376 डीए भादवि के तहत आजीवन कारावास व 10 लाख रूपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर दो साल का अतिरिक्त कारावास तथा धारा 6 (पोक्सो एक्ट) के तहत 20 साल का कारावास एवं पांच लाख रूपये की सजा सुनाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाया है. सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं. आरोपियों में करीमन गंझू, मुकेश गंझू, सुरेश गंझू, पिंटू गंझू और रोहित गंझू का नाम शामिल है. आरोपियों के विरूद्ध विशेष लोक अभियोजक शिवशंकर राम के द्वारा कुल 10 गवाह पेश किये थे. दर्ज मामले के अनुसार 10.05.2022 को पीडि़ता अपने पिता के साथ घर से 200 मीटर दूरी पर स्थित एक वैवाहिक कार्यक्रम में गयी थी. रात के तकरीबन तीन बजे वह अपने पिता के कहने पर अपनी छोटी बहन को घर में सुलाने गयी थी. जब वह अपनी बहन को घर में सुला कर पुन: वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए घर का दरवाजा बंद कर रही थी, तभी उक्त आरोपियों ने उसे जबरदस्ती वहां से अगवा कर लिया और तकरीबन एक किलोमीटर दूर ले कर उसके साथ सामुहिक दुष्कर्म किया और उसे घटना को किसी को बताने पर जान से मान देने की धमकी दे कर उसे वहां अकेला छो़ड़ कर भाग गये.