
लातेहार। कुटुंब न्यायाय, लातेहार के प्रधान न्यायधीश सैय्यद सलीम फातमी की अदालत ने गढ़वा जिला शिक्षा अधीक्षक को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस भरण पोषण वाद संख्या 24-2023 के मामले मे की गयी है. मामले के अनुसार गढ़वा जिला के देवगाना मध्य विद्यालय के सरकारी शिक्षक प्रवीण कुमार सिंह, पिता स्व रामनाथ सिंह (ओबरा, बिहार) की शादी लातेहार प्रखंड के निदिंर ग्राम निवासी संगीता कुमारी से हुई थी. लेकिन शादी अधिक दिनों तक चल नहीं पायी और टूट गई. इसके बाद संगीता कुमारी ने प्रधान न्यायधीश, कुटुंब न्यायालय की अदालत मे भरण पोषण वाद दाखिल किया.
इस मामले की सुनवाई के दौरान 29 फरवरी 2024 को न्यायालय द्वारा प्रत्येक माह संगीता कुमारी को 12 हजार रूपया बतौर भरण पोषण देने का आदेश पारित हुआ था. न्यायालय के आदेश के बाद भी संगीता कुमारी को रूपया नहीं दिया गया. इसके बाद न्यायालय ने चार अक्टूबर 2024 को गढ़वा डीएसई को आदेश दिया कि प्रवीण कुमार सिंह के खाता से रूपया काटकर संगीता कुमारी को प्रत्येक माह 12 हजार रूपया का भुगतान करना है.
लेकिन इस आदेश का अनुपालन एक साल बीत जाने के बाद नही हुआ. इस पर न्यायालय ने दो दिसंबर को गढ़वा डीएसई को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि किस परिस्थिति मे न्यायालय के आदेश का अनुपालन नही हुआ है. न्यायालय ने 15 दिनाे के अंदर न्यायालय ने स्पष्टीकरण मांगा है.




