लातेहार। जिला आपूर्ति पदाधिकारी रश्मि लकड़ा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी और इसका लाभ उठान की अपील की. उन्होने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 (NFSA) से आच्छादित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लातेहार जिला के (PHH) पूर्वविक्ता प्राप्त गृहस्थ परिवार के प्रति सदस्य को प्रत्येक माह 03 किलो ग्राम चावल एवं 02 किलो ग्राम गेहूं कुल पांच किलो ग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है.
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अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत प्रति कार्ड 21 किलो ग्राम चायल एवं 14 किलो ग्राम गेहूँ कुल 35 किलो ग्राम खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है. उन्होने बताया कि अन्त्योदय अन्न योजना (AAY) से आच्छादित लाभुकों को प्रत्येक कार्ड 01 किलो ग्राम चीनी 27 रूपये की दर से लाभुकों को उपलब्ध कराया जाता है.
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PHH, AAY एवं GREEN से आच्छादित राशन कार्डधारियों को एक किलो ग्राम आयोडीन युक्त नमक एवं एक किलो ग्राम चना दाल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है. डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति परिवारों को 35 किलो ग्राम का सीलबंद बंद चावल प्रखंंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा उनके निवास स्थान तक मुफ्त पहुँचाया जाता है.
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• झारखण्ड राज्य के वैसे नागरिक जो राशन कार्ड के लिए अहर्त्ता पूरी करते है, उन्हें झारखण्ड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन राशन कार्ड निर्गत किया जाता है। इसके अन्तर्गत सुयोग्य राशन कार्डधारियों को प्रति सदस्य 05 किलो ग्राम चावल मुफ्त उपलब्ध कराया जा रहा है।
• सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण के तहत सभी राशन कार्डधारियों को प्रति कार्ड धोती / लुंगी एवं साड़ी 10 रूपया प्रति वस्त्र उपलब्ध कराया जाता है.
• मुख्यमंत्री दाल-भात योजना के तहत सभी प्रखंंडों में संचालित दाल भात केन्द्रों के द्वारा प्रत्येक दिन पाँच रूपये प्रति प्लेट की दर से स्वयं सहायता समूहों के द्वारा खाना खिलाया जाता है.
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नोटः- राशन कार्ड निर्गत एवं राशन कार्ड से संबंधित सभी कार्य यथा नया राशन कार्ड बनाना, सदस्य का नाम जोड़ना, हटाना, सुधार करना इत्यादि का कार्य प्रज्ञा एक के माध्यम से ऑनलाईन कराते हुए संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन से अग्रसारित होने के पश्चात् जिला स्तर के लॉगिन से सत्यापित करते हुए कार्य पूर्ण किया जाता है.