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स्‍कूल कॉलेज के 100 मीटर की पर‍िधि में तंबाकू बेचा तो लगेगा जुर्माना

लातेहार। जिले में तंबाकू नियंत्रण कानून और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. मंगलवार को सिविल सर्जन के निर्देश पर राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कोषांग एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने छिपादोहर एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों और खाद्य प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई. जांच में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा)-2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले आठ दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 800 रुपये का जुर्माना वसूला गया. टीम ने दुकानदारों को कानून का पालन करने की हिदायत दी और तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए लोगों को जागरूक किया. इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने लातेहार रेलवे स्टेशन के आसपास स्थित दर्जनों खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. जांच के दौरान कई दुकानों में एक्सपायरी नमकीन एवं अन्य खाद्य सामग्री मिली. अधिकांश प्रतिष्ठान बिना वैध फूड लाइसेंस अथवा निबंधन के संचालित पाए गए. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे सभी दुकानदारों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिनों के भीतर फूड लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है. अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अमन गुप्ता, जिला परामर्शी नागेंद्र कुमार, सब-इंस्पेक्टर भोला प्रसाद सहित राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं खाद्य सुरक्षा विभाग के अन्य अधिकारी व कर्मी शामिल थे.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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