न्यायालय ने आठ लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि परिवादी को देने का दिया आदेश
लातेहार। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने चेक बाउंस के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने दिनेश राम (बादुर बगीचा, चंदवा) को इस मामले में एक साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाया है. न्यायालय ने उन्हें कुल आठ लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति राशि परिवादी श्री प्रसाद गुप्ता को देने का आदेश दिया है. मामला नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 से जुड़ा हुआ है. परिवादी श्री प्रसाद गुप्ता ( चंदवा) ने अदालत में परिवाद संख्या 6/23 के तहत यह शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होने कहा था कि दिनेश राम ने उनसे चार लाख रुपए का लेन-देन किया था. लेकिन भुगतान के लिए दिया गया चेक बैंक में बाउंस हो गया. लंबी सुनवाई और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया.