लातेहार। आगामी 23 फरवरी को लातेहार नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान किया जायेगा. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ने मतदाताओं से अपील की है कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर भाग लें. उन्होंने बताया कि कि जिन मतदाताओं के पास वोटर कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे उपर्युक्त वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के साथ मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान के दिन प्रत्येक मतदाता को अपनी पहचान प्रमाणित करने हेतु निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. 1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र (EPIC)
2. निवार्चन तंत्र द्वारा जारी प्रमाणिक फोटोयुक्त मतदाता पर्ची 3. पासपोर्ट 4. ड्राइविंग लाइसेंस 5. राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र 6. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक 7. आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड) 8. आधार कार्ड 9. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) 10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड 11. फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना (स्मार्ट कार्ड) 12. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास EPIC उपलब्ध नहीं है, वे उपर्युक्त वैकल्पिक पहचान पत्रों में से किसी एक के साथ मतदान केंद्र पर उपस्थित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. उन्होने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियाँ की जा रही हैं. उपायुक्त ने निर्धारित तिथि को अपने-अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए मतदान कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है.