


नगर पंचायत के प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि इन प्रतिष्ठानों को 20 दिनों के भीतर ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश दिया है. तय समय सीमा में लाइसेंस नहीं बनवाने की स्थिति में संबंधित दुकानों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी और आगे की विधिसम्मत कदम उठाए जाएंगे.
नगर पंचायत ने सभी व्यापारियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि बिना लाइसेंस के व्यवसाय करना अवैध है और इसके विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएंगे. यह कदम नगर क्षेत्र में व्यावसायिक व्यवस्था को नियमित और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है.