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राज्‍यलातेहार

निकोटिन युक्त गुटखा व पान मसाला बेचने वाले कई दुकानों में छापा

लातेहार। राज्य सरकार द्वारा झारखंड में निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला की बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ शोभना टोपनो के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा कोटपा अधिनियम, 2003 के तहत सघन जांच अभियान चलाया गया. यह अभियान लातेहार और मनिका थाना क्षेत्र के रांची रोड सहित विभिन्न स्थानों पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ मोइन अख्तर एवं टोबैको कंट्रोल सेल के जिला परामर्शदाता नागेंद्र कुमार के नेतृत्‍व में चलाया गया. जांच के दौरान कुल 12 प्रतिष्ठानों की जांच की गई.  जिनमें तीन खाद्य प्रतिष्ठानों में हल्दी व धनिया जैसी खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की गई. दुकानदारों को अपने प्रतिष्‍ठानों में फ-सफाई का विशेष ध्यान रखने और अखाद्य रंगों का प्रयोग नहीं करने की सख्त चेतावनी दी गई. एक दुकान को खाद्य लाइसेंस नहीं दिखाने पर नोटिस जारी किया गया. जिन दुकानों में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन पाया गया, उन पर 2150 रूपये का जुर्माना लगाया गया. अधिकारियों ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि वे किसी भी स्थिति में निकोटिनयुक्त गुटखा या पान मसाला की बिक्री नहीं करें. यदि प्रतिबंधित पदार्थ की बिक्री पाई गई, तो संबंधित दुकानदार के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अभियान में  यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्यालय परिसर से 100 गज की दूरी के अंदर  किसी प्रकार का तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः वर्जित है.

Nihit

निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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