लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश प्रथम की अदालत ने हेरहंज थाना कांड संख्या 12/23 की सुनवाई करते हुए आरोपी भाकपा माओवादी के जोनल कमांडर सह दस लाख रूपये का इनामी बैजनाथ सिंह उर्फ चन्दन सिंह खरवार उर्फ संजीवन,पिता स्व गौरी सिंह (माइल मटलोंग, थाना मनिका, जिला लातेहार) को दस वर्ष कारावास एवं दस हज़ार रुपया जुर्माना की सजा सुनाया है. जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास का सजा सुनाया गया है. आरोपी माओवादी पर हेरहंज थाना में भादवि की धारा 147/148/149/ 504/506/120बी एवं 25(1-ए ),25(1-एए), 26(2)/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 सीएलए एक्ट में मामला दर्ज था. ज्ञात हो की उक्त माओवादी सिकीद जंगल में बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जमा हुआ था. प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के समय उसके पास से 5.56एमएम का दो इंसास राइफल, 5.56एमएम का जिन्दा गोली 370, इंसास मैगजीन सात एवं दो वाकी टॉकि बरामद किया गया था.