लातेहार। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश आगामी 18 जुलाई को व्यवहार न्यायालय लातेहार में एनआई एक्ट/चेक बाउंस केस के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इसकी तैयारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शेषनाथ सिंह अध्यक्षता में चल रही है. विशेष लोक अदालत की सफलता को लेकर व्यवहार न्यायालय लातेहार में प्री-काउंसिलिंग (पूर्व-सुलह) बैठकों का दौर जारी है. इसी क्रम में मंगलवार एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जब शिकायत वाद संख्या 405/2023 में दोनों पक्षों के बीच आपसी रजामंदी से सौहार्दपूर्ण समझौता संपन्न कराया गया. यह पूरा मामला 4,20,000-रूपया (चार लाख बीस हजार रुपये) के लेनदेन के विवाद से जुड़ा हुआ था. मामले की गंभीरता को देखते हुए मध्यस्थ लाल अरविंद नाथ शाहदेव ने दोनों पक्षों के बीच कुशलतापूर्वक मध्यस्थता की. उनके सकारात्मक प्रयासों के कारण लंबे समय से चल रहा यह विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया. इस मामले को सुलझाने अधिवक्ता रमन गुप्ता और अधिवक्ता बदरु डोजा के सकारात्मक और सहयोगात्मक योगदान के कारण ही दोनों पक्ष एक सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने में सफल रहे. इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सिंह ने आम लोगों के नाम एक विशेष संदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि लोक अदालत और प्री-काउंसिलिंग बैठकें अदालती चक्करों, समय और पैसे की बर्बादी से बचने का सबसे बेहतरीन माध्यम हैं. आपसी समझौते से सुलझने वाले मामलों में किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, बल्कि समाज में भाईचारा बढ़ता है. उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे 18 जुलाई को होने वाली विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का निपटारा कराएं.