


मामले में अभियुक्त पर भादवि की धारा 147, 148, 149, 353, 307, 120(B), 34 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-A), 25(1-B)/a, 26, 27, 35, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 एवं 17 CLA Act के तहत गंभीर आरोप दर्ज हैं। स्थानीय चौकीदार, ग्राम गोदना के ग्रामीणों एवं अभियुक्त के पिता सुखलाल सिंह की उपस्थिति में न्यायालय द्वारा जारी इश्तिहार अधिपत्र को सार्वजनिक रूप से चस्पा कर उसकी तामिला की गई। इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि पुलिस अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयासरत है।