लातेहार
चेक बाउंस के मामले में 92 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और एक वर्ष कारावास
कोटाम ग्राम निवासी मंजर कासमी आलम उर्फ मुन्ना खान हैं आरोपी
निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं करने के उपरांत जब नेजामुद्दीन ने बकाए रुपए की मांग किया तब मंजर कासमी ने उन्हें दो चेक एक 30 लाख रुपए का और दूसरा 31 लाख रुपए का बतौर भुगतान दिया था। उक्त दोनों चेक राशि के अभाव में बाउंस हो गया था। तत्पश्चात उक्त मामले को अधिवक्ता सुनील कुमार ने श्री आनंद की अदालत में दायर कराया था। अदालत ने सुनवाई के उपरांत मामला सत्य पाया और आरोपी को कुल 92 लाख रुपए क्षतिपूर्ति और एक वर्ष की सजा सुनाया ।मालूम हो आरोपी मंजर कासमी गारू प्रखंड में बतौर वेंडर कार्यरत थे।