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बालुमाथराज्‍य

21 वर्षों के बाद न्यायालय के आदेश पर भू-स्वामी को दिलाया गया जमीन पर कब्जा

लातेहार। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय स्थित मुरपा मोड़ में प्रशासन ने वर्षों पुराने भूमि विवाद से संबंधित अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया. यह कार्रवाई झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर मुंसफ न्यायालय, लातेहार के आदेश संख्या 01/2022 के तहत की गयी. विवादित भूमि पर शांति देवी और विजय कुमार सिंह बनाम सुरेन्द्र साव, रामबिलास साव, कामेश्वर साव, और शिवप्रसाद साव पक्षकारों के बीच 21 वर्षों से विवाद था.

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अधिकार प्राप्त आदेश के बाद प्रतिनियुक्त कार्यपालक दंडाधिकारी अनिल कुमार मिंज, बालूमाथ अंचलाधिकारी बालेश्वर राम, प्रतिनियुक्त अमीन अमित कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अशोक कुमार एवं अन्य सशस्त्र बल के साथ पहुंचें और सभी की देखरेख में जेसीबी के माध्यम से कुछ भाग को तोड़ा गया. स्वेच्छा से छोड़े गये मकान में विजय कुमार सिंह को दखल प्राप्त करवा कर ताला लगवाया गया. विजय सिंह ने बताया कि 21वर्ष पूर्व उनके जमीन को साज़िश के तहत फर्जी केवाला के जरिए 12 डीसमील जमीन कब्जा कर घर बना लिया गया था.

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न्यायालय में गुहार लगाने के 21 साल बाद फैसला मेरे पक्ष मे आया. कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई थी. कई वर्षों से लंबित इस विवाद का निपटारा हो गया. न्यायालय के इस कार्रवाई ने बालूमाथ के विवादत भूमि की खरीद फरोख्त करने वाले बड़े सिंडिकेट को यह डर सता रहा है कि मिलीभगत से धड़ल्ले से किए जा रहे गड़बड़ी का पर्दाफाश होने वाला है.

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

Kamrul Aarfee

संवाददाता, बालुमाथ, लातेहार

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