
महुआडांड़ (लातेहार)। प्रखंड के नेतरहाट आवासीय बालिका विद्यालय परिसर में उप विकास आयुक्त सैय्यद रियाज अहमद की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया. मौके पर महुआडांड़ एसडीएम बिपिन कुमार दुबे व डीआरडीए निदेशक प्रभात रंजन चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे. बैठक में नेतरहाट क्षेत्र में होटल निर्माण, भूमि के अवैध हस्तांतरण तथा इको सेंसिटिव जोन में नियमों के उल्लंघन को लेकर स्थिति स्पष्ट करना था.
बैठक में एसडीएम ने बताया कि नेतरहाट संवेदनशील एवं आदिवासी बहुल क्षेत्र है. यहां बाहरी गैर-आदिवासियों द्वारा आदिवासियों को बहला-फुसलाकर जमीन लेने एवं अवैध रूप से होटल निर्माण की लगातार शिकायतें मिल रही हैं. इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाना प्रशासन की प्राथमिकता है. एसडीएम ने जानकारी दी कि जिन ग्रामीणों द्वारा अपने निजी आवास के रूप में चार या पांच कमरों का होटल या होम-स्टे निर्माण किया जा रहा है, उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है. जो होटल अर्धनिर्मित अवस्था में हैं अथवा वर्तमान संचालित हो रहे हैं, उन्हें भी सभी आवश्यक कागजात प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. प्रशासन द्वारा होटल संचालकों को निर्देश दिया गया कि वे अपने होटल से संबंधित सभी वैध दस्तावेज आगामी पांच जनवरी तक अनिवार्य रूप से अनुमंडल कार्यालय में जमा करें.
इनमें प्रमुख रूप से जमीन संबंधित रसीद, खतियान व वैध एग्रीमेंट, होटल स्थल का जीपीएस युक्त फोटो, जीएसटी पंजीकरण, फूड लाइसेंस, उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र, वर्ष 2019 के बाद निर्मित होटल का नक्शा पास से संबंधित कागजात, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, सीसीटीवी उपलब्धता, पार्किंग व्यवस्था तथा इको सेंसिटिव जोन में होटल संचालन हेतु इको सेंसिटिव कमिश्नर का प्रमाण पत्र शामिल होना चाहिये. एसडीएम ने स्पष्ट किया कि नेतरहाट पंचायत क्षेत्र होने के कारण फिलहाल ऑनलाइन नक्शा पास की सुविधा उपलब्ध नहीं है.
एसडीएम ने बताया कि जो ग्रामीण अपने घर का निर्माण कर रहे हैं, वे अपने मकान का जीओ-टैग्ड फोटो, घर की लंबाई-चौड़ाई का विवरण तथा जमीन की रसीद और लिखित शपथ पत्र दे कि इस घर का उपयोग व्यवसायिक रूप से नही किया जाएगा जमा करने के बाद अपने घर का निर्माण कार्य पुनः चालू कर सकते हैं. जब तक यह कागजात जमा नहीं किए जाएंगे, तब तक सभी अर्धनिर्मित घरों का निर्माण कार्य पूर्णतः बंद रहेगा. एसडीएम ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन होटल संचालकों की जमीन पूरी तरह वैध है तथा जिनके पास एक नंबर जमीन, रसीद, खतियान अथवा वैध एग्रीमेंट मौजूद है, उन्हें होटल संचालन से नहीं रोका जाएगा.




