


अदालत ने मामले के विचारण के उपरांत आरोप सत्य पाया और आरोपी राजू प्रसाद को ढाई लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को देने का आदेश पारित किया है. भुगतान नहीं देने पर एक साल की सजा भी मुकर्रर किया है. अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि राजू प्रसाद पिछले वर्ष चेक बाउंस के कई मुकदमा में सजा भी हो चुका है.