लातेहार। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शिकायतवाद संख्या 55/ 2023 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस के आरोपी राजू प्रसाद पिता लक्ष्मण प्रसाद ग्राम माको (लातेहार) को ढाई लाख रुपए क्षतिपूर्ति का भुगतान शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को करने का आदेश पारित किया है. इसके अलावा अदालत ने एक वर्ष की सजा भी मुकर्रर किया है. क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं करने पर 30 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाया है. शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता के अधिवक्ता उपेंद्र कुमार ने बताया कि राजू प्रसाद पिता लक्ष्मण प्रसाद शिकायतकर्ता से उधार दो लाख रूपया लिया था और भुगतान चेक के माध्यम से किया था. अदालत ने मामले के विचारण के उपरांत आरोप सत्य पाया और आरोपी राजू प्रसाद को ढाई लाख रुपए क्षतिपूर्ति की राशि शिकायतकर्ता अंकेश कुमार गुप्ता को देने का आदेश पारित किया है. भुगतान नहीं देने पर एक साल की सजा भी मुकर्रर किया है. अधिवक्ता श्री कुमार ने बताया कि राजू प्रसाद पिछले वर्ष चेक बाउंस के कई मुकदमा में सजा भी हो चुका है.