


उन्होंने यह भी कहा कि लातेहार जिला अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में आता है और यहां पर पेसा अधिनियम लागू है. बिना ग्राम सभा के कोई भी खनन कार्य नहीं किया जा सकता है. उन्होने कहा कि यदि कंपनी संवैधानिक तरीके से और नियम संगत काम नहीं करेगी तो आने वाले समय में इसका बहुत जल्द एक जन आंदोलन किया जाएगा. घटना की सूचना मिलने पर बालूमाथ पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. पुलिस ने ग्रामीणों को आपसी समन्वय स्थापित कर समस्या का हल निकालने का आग्रह किया. 