लातेहार। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस ने जिले के गारू थाना क्षेत्र के चेताग गांव में गुरूवार को जागरूकता अभियान चलाया और ग्रामीणों के साथ बैठक कर उन्हें सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने की सलाह दी. पुलिस अधिकारियों ने डायन-बिसाही प्रथा की जानकारी देेते हुए बताया कि किसी भी महिला को डायन कह कर प्रताडि़त करना एक दंडनीय अपराध है और इसमें सजा का प्रावधान है. उन्होने बाल विवाह व बाल श्रम नहीं कराने की बात कही. कहा कि लड़कों की 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष से पहले विवाह नहीं कराना चाहिए. उन्होने किसी भी लालच या प्रलोभन में अपने नाबालिग बच्चों को दूसरे शहरों में काम करने के लिए नहीं भेजने की अपील की. युवाओं को नशापान से दूर रहने की सलाह दी गयी. कार्यक्रम में ग्रामीणों को दहेज उत्पीड़न, मानव तस्करी, साइबर अपराध, अवैध जावा महुआ शराब के निर्माण एवं बिक्री, सड़क सुरक्षा, जमीन विवाद, नशा उन्मूलन और डायल 112 की जानकारी दी गयी. कार्यक्रम में अन्य कई कानूनी प्रावधानों एवं सरकारी योजनाओ की जानकारी दी गयी. मौके पर स्थानीय मुखिया व ग्राम प्रधान समेंत कई ग्रामीण मौजूद थे.