लातेहार
वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों को प्रोन्नति से वंचित किये जाने पर शिक्षकों मे रोष

लातेहार। जिले भर में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड- 4 में प्रोन्नति दिया गया है. लेकिन इसमें वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक को प्रोन्नति से वंचित रखा गया है. इसे ले कर जिले के शिक्षकों मे रोष है. इसे ले कर शिक्षकों ने शनिवार को उपायुक्त लातेहार को एक ज्ञापन सौंपा है.
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झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष हीरा प्रसाद यादव ने बताया कि लातेहार जिला में कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों का प्रोन्नति नियमावली 1993 के तहत किया गया. इसमें सभी अर्हताधारी शिक्षकों का नाम शामिल किया गया. अंतिम रूप से प्रकाशित सूची में वर्ष 2015 16 में नियुक्त शिक्षकों का नाम शामिल था. काउंसलिंग हेतु प्रकाशित सूची में भी 15 -16 को शिक्षकों का नाम था.
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काउंसलिंग कराने के बाद प्रोन्नति से उनका नाम हटा दिया गया. यह नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है. श्री यादव ने कहा कि यह नवनियुक्त शिक्षकों के साथ भेदभाव पूर्ण नीति अपनाई गई है, यह कतई बरदास्त नहीं किया जायेगा.
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इस पर संगठन आंदोलन करने को विवश होगा. प्रोन्नति से वंचित की गई शिक्षिका लक्ष्मी कुमारी ने जिला उपायुक्त सह जिला शिक्षा स्थापना समिति को आवेदन देकर प्रोन्नति आदेश में नाम शामिल करने की मांग की है. लक्ष्मी कुमारी ने बताया की अंतिम सूची में काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था. काउंसलिंग भी की गयी.
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उसके बाद बिना किसी कारण के प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया. लक्ष्मी कुमारी वर्ष 2015-16 में नियुक्त होकर एक से पांच वर्ग की शिक्षिका है और सभी अहर्ताओं पूरा करती है. आरटीई के प्रावधान के अनुसार वर्ग ग्रेट चार में प्रोन्नति के लिए 6- 8 का टीईटी भी पास है . बावजूद इसके बिना कारण बताये ही प्रोन्नति से वंचित कर दिया गया है. यह नियम संगत नहीं है.
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