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बख्तियारपुर से गांजा ला रहे थे तस्कर
लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम दिनेश कुमार मिश्रा की अदालत ने एनडीपीएस केस संख्या 2/22 की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों को 12-12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया है। जानकारी के अनुसार पांच अगस्त 2021 को बिहार के बख्तियारपुर से स्विफ्ट डिजायर कार में तहखाना बनाकर गांजा की तस्करी करने की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा चंदवा चौक पर नाकेबंदी की गई थी, जिसमें एक स्विफ्ट डिजायर कार की जांच के क्रम में पाया गया कि कार के सीट और डिक्की में तहखाना बनी हुई है.

Advertisement जिसे खोलने पर 74 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर विकास कुमार शर्मा ने जब कार को रोका तो दो व्यक्ति उतर कर भागने का प्रयास किया। दोनों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। एक ने अपना नाम राकेश कुमार सिंह और दूसरे ने कुंदन कुमार सिंह उर्फ मानिकचंद बताया। दोनों बख्तियारपुर पटना के रहने वाले हैं। आरोपियों ने अपना गुनाह कुबूलते हुए पुलिस को बताया कि वे पिछले कुछ महीनों से गांजा की व्यापक खपत कर रहे थे और पुलिस को चकमा देकर भिन्न भिन्न वाहनों से झारखंड बिहार में गांजा बेंच रहे थे।

Advertisement मामले की प्राथमिकी चंदवा थाना कांड संख्या 100/ 2021 दिनांक 5 अगस्त 2021 दर्ज किया गया था। पुलिस ने 23 जनवरी 22 को श्री मिश्रा की अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था। मामले की सुनवाई करते हुए श्री मिश्रा की अदालत ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध लगाया गया आरोप सत्य पाया और एनडीपीएस की धारा 20(b) (ii)सी के तहत 12- 12 वर्षों का सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना की सजा मुकर्रर किया।

Advertisement गांजा तस्करी के इन आरोपियों की सजा के ऐलान के बाद जिले में सक्रिय नशा के सौदागरों में हड़कंप मची हुई है। मालूम हो इन दिनों लातेहार जिला क्षेत्र में गांजा की व्यापक खपत हो रही है और नशे के गिरफ्त में यहां की युवा आबादी पड़ते रहे हैं। अदालत के फैसले से जहां तस्करों में हड़कंप व्याप्त है वहीं सेवन करने वाले भी दहशत में हैं।



