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लातेहार

कातिलाना हमले के आरोपियों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं जुर्माना

लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय सुनील दत्त द्विवेदी की अदालत ने हत्या का प्रयास करने के सात आरोपियों को 10-10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं अधिकतम 20-20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सोमवार को सुनाया है। प्रभारी लोक अभियोजक शिव शंकर राम के अनुसार  22.7 2020 की सुबह चंदवा थाना क्षेत्र के डरैया सुरली ग्राम निवासी कृष्ण यादव के ऊपर उसके ही रिश्तेदार जुगल किशोर यादव, पीतांबर यादव, सविता देवी, शीला देवी, रामा यादव ,जितेंद्र यादव एवं सुदामा यादव ने कातिलाना हमला किया था, जिससे वे, उनकी पत्नी देवन्ती देवी एवं पिता मछिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इसके बाद शाम को सभी आरोपियों ने एकजुट होकर टांगी आदि लेकर सूचक कृष्ण यादव के घर पहुंच कर उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया था, जिसमें सूचक कृष्ण यादव उनकी पत्नी देवंती देवी एवं पिता मछिंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आरोपियों ने टांगी से कृष्ण यादव के सर में मारा था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था ।अदालत ने सत्रवाद संख्या 34/ 2023 के तहत सुनवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध भादवि धारा 307 ,324 एवं 323 का आरोप सिद्ध पाया। अदालत ने सभी आरोपियों को भादवि की धारा 307 के तहत 10 -10 वर्षों का सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार रुपए जुर्माना, भादवि की धारा 324 के तहत तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच – पांच हजार रूपए का जुर्माना एवं भादवि की धारा 323 के तहत एक-एक वर्ष का कारावास एवं एक – एक हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाया है। सभी सजायाफ्ता को लातेहार जेल भेज दिया गया है। सजायाफ्ता में दो महिला एवं चार पुरुष हैं।

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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