लातेहार। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने जिले के बारियातू थाना प्रभारी पुअनि प्रभात कुमार दास एवं एक आरक्षी मनीष राम को निलंबित कर दिया है. उन पर नियमानुकल कार्य नहीं करने का आरोप है. जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र के सलैया पंचायत के मेलम गांव निवासी पुनिया देवी पति मुकेश गंझू व अन्य महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक, लातेेहार को एक आवेदन सौंप कर पुअनि सह बारियातू थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास व प्राइवेट चालक चालक चन्द्रदेव ठाकुर पिता-जुगेश्वर ठाकुर एवं थाना मुंशी मनीष पर उनके साथ मारपीट व गाली गलौज करने का आरोप लगाया था. उन्होने कहा कि वे लोग पिछले पांच अक्टूबर को अपराह्न दो बजे बगनदी महुआ के पास सिविल ड्रेस में आकर उनके साथ मारपीट की. इसके अलावा अन्य कई गंभीर आरोप लगाये थे. आवेदन प्राप्त होने के बाद पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव के निर्देश पर एसडीपीओ बालुमाथ उमेश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में महिला पुअनि सुशीला केशरी एवं अन्य का संयुक्त टीम का गठन किया गया. जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि पांच अक्टूबर को थाना प्रभारी बरियातु थाना प्रभात कुमार दास को गुप्त सूचना मिली थी कि आवेदिका पुनिया देवी के पति मुकेश गंझू एवं पिंटू यादव (इन्दुआ का रहने वाला) अवैध रूप से अफीम की बिक्री करते हैं. उक्त तिथि को बारियातू थाना प्रभारी पुअनि प्रभात कुमार दास बरियातु थाना के सीसीटीएनएस ऑपरेटर आरक्षी मनीष कुमार राम एवं निजी चालक चन्द्रदेव ठाकुर के साथ अफीम की बरामदगी हेतु छापामारी करने गये थे. एनडीपीएस की धाराओं में छापामारी राजपत्रित पदाधिकारी के उपस्थिति में किये जाने का प्रावधान है. लेकिन जांच दल द्वारा पुलिस विभाग के वरीय पदाधिकारी, दंडाधिकारी के अनुपस्थिति में छापामारी व बरामदगी की कार्रवाई की जा रही थी, जो नियमानुकूल नही था. तत्काल इन त्रुटियों के लिये पुअनि सह बारियातू थाना प्रभारी प्रभात कुमार दास एवं सीसीटीएनएस ऑपरेटर आरक्षी (338) मनीष कुमार राम को निलंबित किया गया है. बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लातेहार पुलिस अधीक्षक को मामलेे की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.