लातेहार। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव को मिली सटीक इनपुट पर जिले की छिपादोहर पुलिस ने सड़क लूटपाट करने वाले एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. रविवार को छिपादोहर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ भरत राम ने इसकी जानकारी दी. उन्होने बताया कि पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली थी की छिपादोहर थाना के तुंबागड़ा सड़क में रबदी पुल पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति जमा हो कर बड़ी घटना देने की योजना बना रहे हैं. इस सूचना पर एसडीपीओ के नेतृत्व मे एक छापामारी टीम का गठन किया गया. छापामारी टीम ने उक्त स्थल पर छापामारी की. पुलिस को देख कर पांच-छह की संख्या में अपराधी वहां से भागने लगे. पुलिस ने खदेड़ कर एक अपराधी को गिरफ्तार किया. उसके पास से पुलिस ने देशी कट्टा एवं एक 8 एमएम का जिंदा कारतूस बरामद किया है. पूछताछ में उक्त अपराधी ने अपना नाम चिंटू मिश्रा उर्फ सियाराम मिश्रा (22), पिता विजय मिश्रा, स्थायी पता ग्राम दुबे मरहटिया, जिला–थाना गढ़वा बताया. उसने अपना वर्तमान पता, भीमगढ़ा चियांकी, अतुल टेम्पु शोरूम के पास, जिला–थाना पलामू बताया. सख्ती से पूछताछ में उसने कबूला कि उन लोगों 10 से 12 लोगो का ग्रुप है. ग्रुप झारखंड राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, रांची एवं बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, गया समेत कई जिलों में सड़क लूटपाट व छिन्नतई की घटनाओं को अंजाम दे चुका है. थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह ने बताया की छिपादोहर थाना में कुछ दिन पूर्व में लगातार दो बार लूट की घटना का अंजाम दिया गया था. उसे लूटपाट गिरोह का यह मुख्य सरगना है. छापामारी दल में छिपादोहर थाना प्रभारी धीरज कुमार सिंह, एसआई रितेश कुमार राव, एएसआई अन्नत कुमार व इंद्रजीत तिवारी, आईआरबी–04, सैट–137 एवं छिपादोहर थाना के सशस्त्र बल शामिल थे.
गिरफ्तार अपराधी का आपराधिक इतिहास
थाना प्रभारी धीरज कुमार ने बताया की गिरफ्तार अपराधी चिंटू मिश्रा पर पूर्व से ही कई थानों में मामला दर्ज है. उन्होंने बताया कि छिपादोहर थाना में कुल तीन मामला दर्ज है. छिपादोहर थाना कांड संख्या 9/2025 दिनांक 16/05/2025 धारा 303(2) बीएनएस, कांड संख्या 10/2025 दिनांक 26/05/2025 धारा 309(4) बीएनएस, कांड संख्या 12/2025 दिनांक 8/06/2025 धारा 25(1–बी) ए/26/35 आर्म्स एक्ट, गुमला बिशुनपुर थाना कांड संख्या 16/2025 दिनांक 20/05/2025 धारा 309(4)/115(2) बीएनएस, बरवाडीह थाना कांड संख्या 54/2023 धारा 363/366ए/376डीए भादवी एवं 4/6 पोस्को एक्ट, गढ़वा थाना कांड संख्या 103/2022 धारा 188/269/270/224 भादवी एवं मेराल थाना कांड संख्या 190/2022 धारा 324/307/120 भादवी मामला दर्ज है.