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राज्‍यलातेहार

श्रम कानूनों का पालन करें: श्रम अधीक्षक

लातेहार। श्रम अधीक्षक दिनेश भगत की अध्‍यक्षता में एक बैठक 17 जुलाई को आयोजित की गयी. बैठक मं सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के मानव संसाधन प्रबंधक (एचआरएम), बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टरों एवं ट्रक व बस ऑनर आदि ने भाग लिया. बैठक में जिले के बस- ट्रक एसोसिएशन एवं ट्रांसपोर्ट कारोबारियों के साथ श्रम कानूनों के अनुपालन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.  श्रम अधीक्षक ने बैठक मे श्रम कानूनों का अनुपालन का निर्देश दिया गया. उन्‍होने मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के अंतर्गत सभी बसों, ट्रक का निबंधन कराने का निर्देश दिया. चालकों, सहायक चालकों, खलासियों एवं अन्य कर्मचारियों के कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम 8 घंटे एवं 48 घंटे कार्य निर्धारित करने की बात कही. सभी कर्मचारियों को हर माह की सात तारीख तक मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से करने एवं मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936 का सही अनुपालन करने की भी अपील की. सभी कर्मचारियों को खाता के माध्यम से मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने तथा मोटर वाहन उपक्रमों में किसी भी स्थिति में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं करने के स्पष्ट निर्देश दिए. सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश आवश्यक देने का भी निर्देश दिया गया. उन्‍होने बस व ट्रक मालिकों से सामुहिक सहयोग की अपेक्षा की,  ताकि परिवहन क्षेत्र में कार्यरत सभी श्रमिकों को उनके अधिकार प्राप्त हो सकें तथा श्रम कानूनों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके. बैठक में ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष लाल रंजन नाथ शाहदेव, श्री राम बस के मैनेजर मनीष सिंह, बालाजी बस के ऑनर प्रीतम कुमार, सीसीएल, डीवीसी, हिंडाल्को के एचआरएम, श्रम विभाग के रंजीत कुमार एवं अन्य उपस्थित थे.

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Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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