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लातेहार

बनवा लें अपने दुकान का ट्रेड लाइसेंस, नहीं तो सील हो सकती है दुकान

लातेहार। अगर आपने अपने व्‍यवसायिक प्रतिष्‍ठान या दुकान का ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवा है तो शीघ्र ही बनवा लें, नहीं तो आपका दुकान व प्रतिष्‍ठान सील किया जा सकता है और आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है. यह कहना है कि नगर पंचायत के राजस्‍व निरीक्षक पिंटू कुमार का. पिंटू कुमार रविवार को नगर प्रशासक राजीव रंजन के निर्देश पर नगर पंचायत के द्वारा रविवार को शहर के कई इलाकों के प्रतिष्‍ठान व दुकानों में ट्रेड लाइसेंस जांच कर रहे थे. इसे ले कर एक विशेष जांच अभियान चलाया गया.

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शहर के थाना चौक के आसपास के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाइसेंस की जांच की गई. श्री कुमार ने कहा कि ट्रेड लाइसेंस नहीं रहने पर झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के तहत संबंधित प्रतिष्ठानों को सील करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह जांच अभियान आगे भी जारी रहेगी. ट्रेड लाइसेंस जांच में जन सुविधा केंद्र के टीम लीडर आदित्य कुमार व कलक्‍टर बिरसा मुख्‍य रूप से मौजूद थे. श्री कुमार ने वैसे व्यवसायिक प्रतिष्ठान  जिन्‍होने अभी तक ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है, उनसे  ट्रेड लाइसेंस अविलंब बनवा लेने की अपील की है.

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नगर प्रशासन राजीव रंजन ने कहा कि उपायुक्‍त की अध्‍यक्षता में आयोजित राजस्‍व संग्रहण की बैठक में उपायुक्‍त ने राजस्‍व संग्रहण में तेजी लाने एवं लक्ष्‍य के अनुरूप राजस्‍व संग्रहण करने का निर्देश दिया है. उसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है. श्री रंजन ने अपने आवासीय परिसर का होल्डिंग टैक्‍स व वाटर टैक्‍स आदि नियमिति जमा कराने की अपील की है.

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

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