लातेहार,18 दिसंबर। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने चंदवा थाना कांड संख्या 41/ 13 में सीआर पीसी की धारा 299 के तहत विचारण के उपरांत फरार अभियुक्त लवलेश गंझू को 17 सीएलए ( 2 )के तहत दोषी पाया है. दोष सिद्धि के उपरांत सहायक अभियोजक आरएन चौरसिया एवं बचाव पक्ष एलए डीसी की दलीलें सुनने के उपरांत श्री शर्मा की अदालत ने दोष सिद्ध उग्रवादी को दो वर्षों का सश्रम कारावास एवं 10 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाया है. मालूम हो लवलेश गंझू वर्तमान में जेजेएमपी नामक उग्रवादी संगठन का सेकेंड सुप्रीमो है और वह पिछले कई वर्षों से फरार है.