लातेहार। मंडल कारा, लातेहार में 18 मई को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसडीजेएम प्रणव कुमार ने भाग लिया. उन्होने बंदियों को जागरूकता कैंप में उनको अपने मुकदमें की स्थिति की जानकारी लेने, प्ली बारगेनिंग, वन अधिनियम से संबंधित वाद व सुलहनीय वादो की विस्तृत जानकारी दी. कार्यक्रम में उन्होंने बंदियों से उनकी समस्यायें सुनी और शीघ्र ही उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया.
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उन्होंने कहा कि कैदियों को हर संभव सहायता देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकारी (डालसा) प्रतिबद्ध है. उन्होने विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा लगाये जाने वाले राष्ट्रीय व मासिक लोक अदालत की जानकारी दी और इसका लाभ उठाने की अपील की. एसडीजेएम ने मध्यस्थता के माध्यम से वादों को सुलह के आधार पर समाप्त करने की भी जानकारी दी और मध्यस्थता केंद्र का लाभ उठाने की बात कही. वैसे बंदी जो अपने वाद की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता रखने में असमर्थ है उन्हें सरकारी अधिवक्ता मुहैया कराये जाने की जानकारी दी. एसडीजेएम श्री प्रणव कुमार ने लातेहार कारा के बंदियों को रिमांंड के समय तथा काराधीन होेने के पश्चात मिलने वाले उनके अधिकारों के बारे में बताया. उन्होने जेल से निकलने के बाद बंदियों को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने एवं अपने स्किल को बढ़ाकर नये जीवन की शुरूआत करने का आह्वान किया. एलएडीसी के अधिवक्ताओं के द्वारा भी बंदियों को उनके वाद संबंधित अद्यतन जानकारियां दी गयी. मौके पर एलएडीसी के अधिवक्ता दीपक कुमार मिश्रा एवं राहुल कुमार, पीएलवी एवं विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी, मंडल कारा लातेहार के कर्मचारीगण सहित कई बंदी मौजूद थे.