लातेहार। जिला मुख्यालय मे इन दिनो वाहनों में बजने वाले प्रेशर हार्न से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं. खास कर सड़क के किनारे रहने वाले आवासीय व दुकानों के लोग खासे परेशान हो गये हैं. अचानक बज उठने वाले प्रेशर हार्न से लोग झल्ला जाते हैं. अब तो लोग दुपहिया वाहनों में भी प्रेशर हार्न का इस्तेमाल कर रहे हैं. दें कि यातायात सुरक्षा के मानकों में प्रेशर हार्न का इस्तेमाल वर्जित है. मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार प्रेशर हॉर्न लगाना गैरकानूनी है और इसके लिए 500 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. प्रेशर हॉर्न की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण होता है, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. सुनने की क्षमता में कमी, तनाव और नींद में खलल आदि स्वास्थ्य समस्यायें उत्पन्न होती हैं. इसके अलावा, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करने से सड़क पर चल रहे अन्य लोगों को भी परेशानी होती है. इसलिए, सलाह दी जाती है कि वाहनों में प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल न करें और इसके बजाय मानक हॉर्न का उपयोग करें. स्थानीय लोगों ने जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल से वाहन जांच अभियान के दौरान वाहनों में प्रयुक्त होने वाले प्रेशर हार्न की भी जांच करने की मांग की है.