लातेहार
स्थायी लोक अदालत ने तीन पक्षकारों का भूमि बंटवारा विवाद सुलझाया
सबो ने राजी खुशी बंटवारा को स्वीकार किया


बता दें कि नेतरहाट थाना क्षेत्र की कोरगी ग्राम निवासी स्व नान्हे वृजिया की पत्नी नीलिमा वृजिया ने स्थायी लोक अदालत में अपने अधिवक्ता देवेंद्र कुमार दुबे के माध्यम से एक आवेदन दे कर अपनी पुश्तैनी 17.99 एकड़ भूमि का बंटवारा कराने का आग्रह किया था. लोक अदालत में मामला सूचिबद्ध होने के बाद अदालत ने सभी विपक्षी पक्षों को नोटिस जारी कर बुलाया.
पीएलए ने सभ्ज्ञी पक्षकारेां को समझा बुझा कर आपसी बंटवारे पर राजी कराया और आपसी प्रेमभाव से उनकी पुश्तैनी 17.99 एकड़ भूमि को बराबर तीन भागों में बंटवारा कर दिया. समझौता पत्र में सभी पक्षकारो ने सामुहिक रूप से यह लिख कर दिया कि अब उनके बीच में कोई विवाद नहीं है और वे भविष्य में इस भूमि को ले कर किसी प्रकार विवाद नहीं करेगें.
इस पूरे प्रकरण में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पन्नालाल व सदस्य शकील अहमद व सूरज प्रसाद तथा पेशकार चंदन कुमार व आदेशपाल दिलीप मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा. अध्यक्ष श्री पन्नालाल ने जनोपयोगी मामलों का निपटारा कराने के स्थायी लोक अदालत में आवेदन देने की अपील की. उन्होने कहा कि डाकघर, परिवहन, रेलवे, नगर पंचायत, टेलीफोन, बिजली विभाग, बीमा व बैंक अथवा अन्य किसी विभाग की कोई शिकायत हो तो वे स्थायी लोक अदालत में मामले में ला कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं.