लातेहार। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी उत्कर्ष जैन की अदालत ने शुक्रवार को शिकायतवाद संख्या 47/2024 की सुनवाई करते हुए चेक बाउंस के आरोपी मां अंबे ज्वेलर्स (मनिका) के प्रोपराइटर दीपक कुमार को शिकायतकर्ता अभय कुमार को ढाई लाख रुपये क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं एक वर्ष की कारावास की सजा सुनाया है. श्री जैन की अदालत ने दीपक कुमार के द्वारा पेश किए गए मानसिक रोगी की दलील को नकारते हुए उसे भुगतान का योग्य पाया है. अभय कुमार के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत आरोपी दीपक कुमार को चेक बाउंस का दोषी पाया. उन्होने बताया कि अभियुक्त ने अभय कुमार को अपने भारतीय स्टेट बैंक मनिका शाखा से निर्गत दो लाख का चेक दिया था, जो भुनाने के लिए पेश किये जाने पर राशि के अभाव में बाउंस हो गया था. मालूम हो दीपक कुमार पर चेक बाउंस के कई मामले लातेहार व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है. इसके पूर्व भी उन्हें बबलू प्रसाद के द्वारा दायर चेक बाउंस के मुकदमा में सजा सुनाया गया था.