लातेहार
जयवर्धन सिंह हत्याकांड के आरोपियों को अदालत ने रिहा किया
आशीष टैगोर
मोटरसाइकिल पर सवार हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें गोली मार दिया था. जिससे उनकी मौत मौके वारदात पर ही हो गई थी. उक्त मामले की प्राथमिकी बरवाडीह थाना कांड संख्या 73/20 दर्ज की गई थी. अनुसंधान के उपरांत पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र संख्या 117/ 2020 आठ अक्टूबर 2020 को धारा 302, 120 बी ,34 भादवि एवं आर्म्स एक्ट के तहत समर्पित किया था.
उक्त मामले का विचारण अदालत में दो आरोपियों सत्यम कुमार गुप्ता एवं राहुल कुमार ठाकुर का चल रहा था. मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा कुल 15 गवाहों को पेश किया गया. अदालत ने गवाहों की गवाही एवं दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के उपरांत आरोपियों को रिहा कर दिया है.
आरोपियों में राहुल कुमार ठाकुर के अधिवक्ता सुनील कुमार एवं सत्यम कुमार गुप्ता के अधिवक्ता नवीन कुमार गुप्ता ने बताया कि उक्त मामले में अभियोजन पक्ष के द्वारा घटनास्थल के दुकानदार सहित बरवाडीह के 13 गवाहों एवं टीआईपी कराने वाले न्यायिक दंडाधिकारी की गवाही दर्ज किया गया था. अदालत ने उक्त दोनों आरोपियों को कारा से मुक्त करने का आदेश पारित किया है.