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होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों का हो सकता है बैंक खाता फ्रीज

लातेहार।  नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स वसूली अभियान तेजी से चल रहा है। नगर पंचायत द्वारा आवासीय परिसरों की जांच के दौरान ₹50,000 की राशि की वसूली की गई है। वहीं पिछले चार दिनों में कुल ₹2 लाख की वसूली की गई है, जिससे नगर पंचायत की कार्रवाई का प्रभाव दिख रहा है।

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नगर प्रशासक राजीव रंजन ने स्पष्ट निर्देश जारी किया है कि जिन सिटीज़नों ने अभी तक अपना होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है. वे अविलंब टैक्स कलेक्टर से संपर्क करें या नगर पंचायत लातेहार के जन सुविधा केंद्र में टैक्स जमा करें. होल्डिंग टैक्स लंबित रहने पर ब्याज का प्रावधान लागू होगा। इसके साथ ही झारखंड म्युनिसिपल एक्ट 2011 के अनुसार, टैक्स नहीं भरने पर संबंधित नागरिकों का बैंक अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है।

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प्रशासन ने सभी नागरिकों से समय पर टैक्स जमा कर अनावश्यक परेशानी से बचने की अपील की है। इसी तरह, नगर पंचायत ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी चेतावनी दी है कि जिन्होंने अभी तक अपना ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है, वे शीघ्र लाइसेंस प्राप्त कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। होल्डिंग टैक्स जांच एवं वसूली अभियान का नेतृत्व आदित्य कुमार कर रहे हैं। अभियान में टैक्स कलेक्टर महेश कुमार, बिरसा उरांव और प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे। नगर पंचायत ने कहा है कि नागरिक समय पर टैक्स जमा कर नगर के विकास और सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग दें।

Nihit

निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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निहित कुमार, नगर संवाददाता, शुभम संवाद, लातेहार

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