लातेहर। अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दो आरोपियों को तीन साल की सजा और पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाया है. अदालत ने जिले के छीपादोहार थाना कांड संख्या 09/2024, आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी)ए /26/35 की सुनवाई करते हुए दो आरोपियों पप्पू कुमार सिंह और सोनल सिंह उर्फ बसंत सिंह को दोषी पाया. अदालत ने दोनो को तीन साल के सश्रम कारावास और 5,000 रु जुर्माने की सजा सुनाया है.