cele n
SS SUPERMART 4 x6
parween
Lat
carnival 1
lps 1
alisha 1
rachna
RPD NEW NEW
mahi
लातेहार

बलात्कार के आरोपी को आजीवन कारावास एवं जुर्माना

Life imprisonment and fine for rape accused

लातेहार। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने बलात्कार के एक मामले में आरोप सिद्ध होने पर आरोपी रंथु उरांव, ग्राम हुरहुरी, थाना चांहों जिला रांची को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। अभियोजन पदाधिकारी मनोज कुमार लकड़ा के अनुसार गत 18 अप्रैल 2022 को ग्राम सरैया थाना पिपरवार निवासी सूचक की पुत्री के साथ बलात्कार करने का आरोप आरोपी रंधु उरांव के ऊपर लगाकर हेरहंज थाना कांड संख्या 15/ 2022 भादवि की धारा 376(1), 307 के तहत मुकदमा दायर कराया था।श्री दुबे की अदालत ने मामले की सुनवाई के उपरांत आरोपी को भादवि की धारा 376 (1) एवं 307 के तहत आरोप सिद्ध पाया। उक्त मामले को बचाव पक्ष एलएडीसी के द्वारा बहस किया गया। श्री दुबे की अदालत ने आरोपी के विरुद्ध मामला साबित होने पर उन्हें भादवि की धारा 376 एवं 307 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं क्रमशः चार लाख एवं तीन लाख रुपए जुर्माना की सजा तथा जुर्माना नहीं दिए जाने पर दो दो वर्षों की साधारण कारावास की सुनाया है। श्री दुबे की अदालत ने सभी सजाएं अलग-अलग चलाने का आदेश पारित किया है। इस बहुचर्चित मामले में फैसला आने के बाद सूचक एवं उसके परिजनों ने न्यायालय के प्रति अपनी भरोसा को दोहराया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें न्याय मिली है।

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

Ashish Tagore

Bureau Head Shubhamsanwad.com 9471504230/9334804555

Related Articles

Back to top button