महुआडांड़
बाल विवाह की रोकथाम को ले कर कार्यशाला एक व दो को

लातेहार। बाल विवाह की रोकथाम को ले कर एक दिवसीय कार्यशाला सह बैठक आगामी एक सितंबर को महुआडांड के अनुमंडल कार्यालय के सभागार में आयोजित की जायेगी. इस आशय की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी विपिन कुमार दुबे ने दी. श्री कहा कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है.

लड़कों की 21 वर्ष एवं लड़कियों की 18 वर्ष से पहले विवाह करना बाल विवाह की श्रेणी में आता है. बाल विवाह में भाग लेने वाला हर एक शख्स इसके लिए दोषी माना जाता है. उन्होने बताया कि एक सितंबर को महुआडांड़ प्रखंड क्षेत्र के सभी जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारीयों एवं प्रखंड के प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी. इस बैठक में बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए किये जा रहे प्रयास एवं उपायों पर चर्चा की जायेगी.

जबकि दो सितंबर को गारू एवं सरयु प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्रबुद्ध जनों के साथ बैठक सह कार्यशाला आयोजित की जायेगी. उन्होने अनुमंडल क्षेत्र के तीनों प्रखंडों के जिला परिषद सदस्य, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, थाना प्रभारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,सभी पंचायत के मुखिया, शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों अलावा बैगा, पाहन, पंडित, मौलवी, पादरी, हिंदू महासभा अध्यक्ष, मस्जिदों के सदर समेत सभी ग्राम प्रधान को इस कार्यशाला में भाग लेने की अपील की है.




