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खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दवा दुकानों का निरीक्षण किया
लातेहार। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी मोईन अख्तर ने गुरुवार को लातेहार शहर के कई दवा मेडिकल दुकानों का निरीक्षण किया. उपायुक्त, लातेहार उत्कर्ष गुप्ता के निर्देश पर यह कारवाई की गई है. इस दौरान उन्होंने दवा दुकानों में बेचे जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थों की जांच की.
श्री अख्तर ने व्यवसायियों को भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी नए निर्देशों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वार 14.10.2025 से प्रभावी आदेश के अनुसार किसी भी खाद्य या पेय पदार्थ के ट्रेडमार्क या ब्रांड नाम में “ओआरएस” शब्द (चाहे वह उपसर्ग अथवा प्रत्यय के रूप में प्रयुक्त हो) का उपयोग भ्रामक (Misleading) पाया गया है.
ऐसे सभी पेय पदार्थों का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय प्रतिबंधित किया गया है. ORS शब्द का प्रयोग केवल चिकित्सकीय उत्पाद (ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्युशन) के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है. यह विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित नमक एवं चीनी के सही अनुपात में तैयार किया जाता है.
प्रतिबंधित पेय पदार्थों में ORS शब्द वाले उत्पाद जैसे ORSL, Glucon D, Active-ORS, Rebalanz ORS आदि शामिल हैं.यद्यपि इन उत्पादों पर “Not ORS” लिखा होता है, फिर भी इनका उपयोग उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकता है, इसलिए इन पर प्रतिबंध लागू रहेगा.
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने मे० ज्ञान मेडिकॉस, मे० आकाश सोनी, मे० न्यू श्रीराम मेडिकल हॉल, मे० साई मेडिकल एजेंसी, मे० श्री राम मेडिको, मे० मुकेश मेडिकल हॉल, मे० न्यू आदर्श मेडिकल हॉल, मे० न्यू लक्ष्मी मेडिकल हॉल, मे० जनता मेडिकल हॉल, एवं मे० अजन्ता मेडिकल हॉल का निरीक्षण किया. मोईन अख्तर के द्वारा बताया गया कि सभी थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को जिनके पास ऐसे प्रतिबंधित उत्पाद उपलब्ध हैं, वे उन्हे शीघ्र ही संबंधित निर्माता कंपनी को वापस करने तथा उनका विपणन या विक्रय नहीं करने का निर्देश दिया गया है.
जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि आने वाले दिनों में निरीक्षण के दौरान ऐसे प्रतिबंधित पेय पदार्थ पाए जाते है, तो संबंधित दुकानदारों के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSS Act) की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी.



